Aatmnirbhar Haryana Loan Scheme Online | आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना रजिस्ट्रेशन | DRI Yojana Application Form | DRI Yojana In Hindi | आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 को राज्य के छोटा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को लोन देकर लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ की जा रही है | राज्य में छोटा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को इस आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 के अंतर्गत ₹15000 का लोन सरकार द्वारा दिया जाएगा | यह लगभग ₹15000 का लोन इस आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021के तहत लगभग 300000 गरीब लोगों को सिर्फ 2% ब्याज दर पर अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए प्रदान किया जाएगा | प्रिय मित्रों आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के जरिए से इस आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहे हैं अतः आपसे निवेदन है कि हमारे इस लेख को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर पढ़ें |

आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 लोन स्कीम
गरीब लोगों को 4% ब्याज पर हरियाणा DRI आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 के तहत लोन दिया जाता है परंतु अब व्यक्ति आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 लोन 2% ब्याज पर ले सकेंगे | जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत देश में कोरोनावायरस का संक्रमण चल रहा है जिसकी वजह से पूरे देश के 31 मई तक का लॉक डाउन कर दिया गया था इस लोक डाउन की वजह से सभी काम करने वाले व्यक्तियों के कारोबार पर बहुत बुरा असर पढ़ा था इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा के छोटे कामकाज वाले इंसानों को ₹15000 का लोन देने का फैसला लिया है | इस आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 लोन स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको इस योजना के तहत आवेदन करना पड़ेगा |
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 ₹15000 लोन योजना का उद्देश्य
जैसे कि आप सभी व्यक्ति यह जानते हैं कि लॉक डाउन की वजह से लोगों के व्यापार, कारोबार पर बहुत प्रभाव पड़ा है जिससे व्यक्तियों की की आय में भी बहुत प्रभाव पड़ा है इस उलझन ओं को देखते हुए राज्य सरकार ने इस आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 को आरंभ करने का निर्णय लिया है | हरियाणा सरकार इस आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 के अंतर्गत छोटा व्यवसाय आरंभ करने के लिए व्यक्तियों को ₹15000 का लोन मुहैया कराएगी | जिससे बहन अपना खुद का एक व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं इस आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 का लाभ राज्य के 300000 गरीब लोगों को 2% ब्याज दर पर उपलब्ध कराना है | आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना के तहत दिया जाने वाला ₹15000 का ऋण डायरेक्ट लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे | और इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी आवेदक का बैंक में खाता होना अनिवार्य हैं |
हरियाणा सरकार द्वारा की गयी अन्य घोषणा
- शिक्षा ऋण पर 3 महीने का ब्याज माफ – हरियाणा राज्य सरकार ने उन सभी छात्रों के 3 महीने के ब्याज का भुगतान करने की भी घोषणा की है जो इस वर्ष अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं या पिछले वर्ष में शिक्षा पूरी कर चुके हैं | आपको बता दे की ऐसे छात्र Covid 19 महामारी के कारण अपनी नौकरी या व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे है | 40 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शिक्षा ऋण पर 3 महीने के ब्याज माफी से लगभग 36,000 छात्र लाभान्वित होंगे।
- शिशु मुद्रा ऋण पर 2% ब्याज माफी- हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की मुद्रा ऋण योजना की शिशु योजना के तहत 50,000 रुपये तक के ऋण पर 2% ब्याज का वहन करेगी। शिशु मुद्रा ऋण लाभार्थियों में से प्रत्येक को ऋण के लिए किसी भी प्रकार का जमानत देने की आवश्यकता नहीं होगी। शिशु ऋण राज्य के 5 लाख व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा।
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डीआरआई के लिए पात्रता मानदंड
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रो के आवेदकों को परिवार की वार्षिक आय 18000/- रूपए प्रतिवर्ष होनी चाहिए
- और शहरी क्षेत्रो के लिए वार्षिक आय 24000/- रूपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों की किसी भी
- सब्सिडी से जुड़ी योजना के तहत सहायता नहीं दी जाती है।
- लाभार्थी के पास वित्त का दूसरा स्रोत नहीं होना चाहिए जबकि डीआरआई ऋण मौजूद है।
- आवेदक किसी भी प्रकार की भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए
- या उसके पास सिंचित भूमि के मामले में 1 एकड़ और असिंचित भूमि के मामले में 2.5 एकड़ से अधिक
- भूमि नहीं होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य ऋण के लिए पात्र हैं,
- भले ही जमीन कोई भी हो, बशर्ते कि वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- आवेदक पूर्व में लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 के दस्तावेज़ (पात्रता )
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 लोन योजना में आवेदन कैसे करें?
जो राज्य के इच्छुक लाभार्थी बैंक लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह नीचे दिए गए तरीकों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनको फॉलो करें | बैंक लोन के तहत 3 तरह के लोन डीआरआई मुद्रा के तहत शिशु रेल शिक्षा ऋण आदि प्रदान किए जा रहे हैं आप इनके अनुसार किसी भी तरह का लोन ले सकते हैं |
DRI Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको आत्मनिर्भर हरियाणा योजना 2021 पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा |
- इस होम पेज पर आपको बैंक लोन के लिए आवेदन करें का विकल्प दिखाई देगा
- और आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने अगला पेज खुलकर आ जाएगा |
- इस पेज पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा DRI योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आपको नीचे दिए गए फॉर्म में लोन सरकार चुनने के बॉक्स में आपको DRI Loan का चयन करना पड़ेगा |
- इसके बाद अपना बैंक, जिला, शाखा का चयन करना है और पात्रता को पढ़ना है फिर इसके बाद आपको मैंने पात्रता मानदंडों को पढ़ लिया है और इसे समझ लिया है हरियाणा सरकार द्वारा डीआर योजना और ब्याज छूट का लाभ उठाने के लिए मैं सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता हूं जैसा कि ऊपर कहा है कि आगे बने बॉक्स में सही का निशान लगाना होगा |
- इसके पश्चात आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और अगला पेज खुल जाएगा |
- इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर भरना है और फिर आपको ओटीपी से वेरिफिकेशन करना है इस तरह आपका आवेदन पूर्ण रूप से हो जाएगा |
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